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Wednesday, January 2, 2019

'लिवइन पार्टनर के बीच सहमति से सेक्स रेप नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर लिव इन पार्टनर के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थियों में शादी नहीं हो पाती तो इसे रेप नहीं माना जा सकता। अदालत ने महाराष्ट्र की एक नर्स द्वारा एक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को खारिज करते हुए यह बात कही।

from The Navbharattimes http://bit.ly/2QfUN5r

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