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Friday, February 22, 2019

TDS से बचना है तो ऑफिस को जल्दी दें ये प्रूफ

एक बार टैक्स प्रूफ डॉक्युमेंट के सबमिट होने के बाद ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा किए गए असल इन्वेस्टमेंट के आधार पर टैक्स की गणना करता है। इसके लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट डेक्लरेशन पहले दिया था, उसके डॉक्युमेंट्स देने होंगे।

from The Navbharattimes https://ift.tt/2SRRNlY

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